PM-YASASVI टॉप क्लास स्कूल छात्रवृत्ति योजना क्या है?
प्रधानमंत्री यशस्वी योजना (PM-YASASVI - PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India) भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) द्वारा संचालित एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय क्षेत्र योजना (Central Sector Scheme) है।
इस योजना का प्रमुख घटक 'Top Class Education in Schools for OBC, EBC and DNT Students' है, जिसके तहत देश भर के प्रतिष्ठित एवं शीर्ष प्रदर्शन वाले विद्यालयों (Top Class Schools - TCSs) में पढ़ने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EBC) और विमुक्त घुमंतू जनजातियों (DNT) के मेधावी छात्र-छात्राओं को कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक की संपूर्ण स्कूली शिक्षा के लिए भारी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) पर इस योजना की संपूर्ण [आधिकारिक योजना नियमावली PDF](https://scholarships.gov.in/public/schemeGuidelines/3061_G.pdf) उपलब्ध कराई गई है।
छात्रवृत्ति की राशि और वित्तीय सहायता (Scholarship Amount)
इस योजना के तहत छात्रों को ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस और अन्य आवश्यक शैक्षणिक शुल्कों के लिए सीधे बैंक खाते में सहायता प्रदान की जाती है:
- कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए: प्रति छात्र प्रति वर्ष अधिकतम ₹75,000/- की सहायता राशि।
- कक्षा 11वीं एवं 12वीं के लिए: प्रति छात्र प्रति वर्ष अधिकतम ₹1,25,000/- की सहायता राशि।
- भुगतान का माध्यम: छात्रवृत्ति का वितरण राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT Mode) द्वारा प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त से पहले सीधे छात्र के बैंक खाते में एकमुश्त (Single Installment) किया जाता है।
> [!IMPORTANT] > छात्राओं के लिए विशेष आरक्षण: > योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, कुल छात्रवृत्तियों में से कम से कम 30% सीटें छात्राओं (Girls) के लिए आरक्षित रखी गई हैं।
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
आधिकारिक योजना दिशानिर्देशों के अनुसार छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य हैं:
1. जाति/श्रेणी: छात्र केवल OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग), EBC (आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग) अथवा DNT (गैर-अधिसूचित/विमुक्त जनजातियों) श्रेणी से संबंधित होना चाहिए। 2. पारिवारिक वार्षिक आय सीमा: छात्र के परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹2,50,000 (ढाई लाख रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र अनिवार्य है। 3. विद्यालय का प्रकार (Top Class Schools): छात्र मंत्रालय द्वारा चयनित 'शीर्ष विद्यालयों' (Top Class Schools) में पढ़ रहा हो। ये सरकारी (केंद्रीय, राज्य, स्थानीय निकाय), सहायता प्राप्त (Aided) अथवा ऐसे निजी (Private) विद्यालय हो सकते हैं जिन्होंने कक्षा 10वीं और 12वीं में लगातार 100% बोर्ड परीक्षा परिणाम दर्ज किया हो। 4. शैक्षणिक रिकॉर्ड: छात्र ने पिछली कक्षा की वार्षिक परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए हों। 5. बैंक खाता: छात्र के पास अपने स्वयं के नाम का बैंक खाता होना अनिवार्य है जो आधार से NPCI मैपर पर लिंक (Aadhaar Seeded) हो।
चयन एवं मेरिट सूची की प्रक्रिया (Selection Process)
1. योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए OBC जनसंख्या अनुपात के आधार पर सीटों (Slots) का कोटा निर्धारित किया जाता है। 2. पात्र छात्र राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) पर पिछली कक्षा के अंतिम परीक्षा अंकों के साथ ऑनलाइन आवेदन करते हैं। 3. विद्यालय के नोडल अधिकारी (INO) द्वारा आवेदनों का ऑनलाइन सत्यापन किया जाता है, जिसके बाद राज्य सरकार (SNO) द्वारा पुष्टि की जाती है। 4. प्रत्येक कक्षा के लिए लड़कों और लड़कियों की अलग-अलग राज्यवार मेरिट सूची पिछली कक्षा के अंकों के आधार पर तैयार की जाती है और सिस्टम द्वारा छात्रवृत्ति का स्वतः आवंटन किया जाता है।
PM-YASASVI एवं NMMS में प्रमुख अंतर
छात्रों और अभिभावकों की स्पष्टता के लिए दोनों प्रमुख केंद्रीय छात्रवृत्तियों का तुलनात्मक विवरण:
| बिंदु | PM-YASASVI (Top Class School) | NMMS छात्रवृत्ति | | :--- | :--- | :--- | | मंत्रालय | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय | शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा विभाग) | | लक्षित वर्ग | केवल OBC, EBC और DNT छात्र | सभी वर्ग (General, OBC, SC, ST) | | पारिवारिक आय सीमा | अधिकतम ₹2,50,000 प्रति वर्ष | अधिकतम ₹3,50,000 प्रति वर्ष | | वार्षिक छात्रवृत्ति | ₹75,000 (9वीं-10वीं) / ₹1,25,000 (11वीं-12वीं) | ₹12,000 प्रति वर्ष (कक्षा 9वीं से 12वीं) | | विद्यालय का प्रकार | केवल चयनित Top Class Schools (TCSs) | सरकारी, एडेड एवं स्थानीय निकाय विद्यालय | | छात्राओं का आरक्षण | न्यूनतम 30% आरक्षण अनिवार्य | राज्यवार आरक्षण नियम लागू |
आवेदन कैसे करें और आवश्यक दस्तावेज़
1. NSP पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन: नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ([scholarships.gov.in](https://scholarships.gov.in)) पर OTR (One Time Registration) प्रक्रिया पूरी करें। 2. योजना का चयन: Central Schemes के अंतर्गत 'Ministry of Social Justice and Empowerment' में 'Top Class Education in Schools for OBC, EBC and DNT Students' चुनें। 3. दस्तावेज़ अपलोड: पिछली कक्षा की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र (OBC/EBC/DNT), आय प्रमाण पत्र (वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम) और आधार कार्ड। 4. संस्थान सत्यापन: फॉर्म सबमिट करने के बाद अपने स्कूल के नोडल अधिकारी से समय सीमा के भीतर सत्यापन सुनिश्चित कराएं।
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Last verified: 28 अक्टूबर 2026 *यह जानकारी भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के आधिकारिक दिशानिर्देशों पर आधारित है। अपने स्कूल और NSP पोर्टल पर ताज़ा सत्र की तिथियां देखें।*
